विजय माल्या को मिली प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत
लंदन की रॉयल कोर्ट ने विजय माल्या को अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है. माल्या ने कोर्ट में मौखिक सुनवाई के लिए आवेदन किया था, जिसे सुनने के लिए कोर्ट राजी हो गया. इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या को अपील करने की इजाजत दी.
यदि इस सुनवाई के दौरान कोर्ट माल्या को यह इजाजत नहीं देता तो माल्या का भारत आना लगभग तय माना जा रहा था.
इससे पहले माल्या ने 14 फरवरी को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. इस याचिका को कोर्ट ने पांच अप्रैल को खारिज कर दिया था. इसके बाद माल्या ने मौखिक सुनवाई के लिए आवेदन किया था. कोर्ट इसके लिए राजी हो गया था. कोर्ट ने माल्या को सुनवाई के लिए चार घंटे का स्लॉट दिया.
सुनवाई से पहले विजय माल्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे सुनवाई को लेकर काफी सकारात्मक हैं.
उन्होंने कहा, “हमारे सामने कानूनी तौर पर आगे बढ़ने का विकल्प है. इसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी. मेरे पास एक अनुभवी कानून सलाहकारों की टीम है, जो मेरे हितों की रक्षा करेगी.”