पश्चिम बंगाल: बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी पर 28 मई तक रोक


West Bengal: court ordered the ban on BJP MLA's arrest till May 28

  lokmatnews.in

हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बैरकपुर संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन सिंह को उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में 28 मई तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जा रहा है ताकि वह कल होने वाली मतगणना में उपस्थित रह सके क्योंकि वह लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार है.

हाई कोर्ट ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ 28 मई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी. साथ ही उन्हें शीर्ष अदालत से प्राप्त संरक्षण खत्म होने के बाद जमानत के लिये उचित अदालत जाने की भी स्वतंत्रता प्रदान की.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में चार बार विधायक रह चुके अर्जुन सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर हुई हिंसक घटनाओं का भी जिक्र किया. न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाश पीठ ने बीजेपी नेता को संरक्षण प्रदान करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि राज्य में 25 अप्रैल से वकीलों की हड़ताल ने न्यायिक कामकाज ठप कर रहा है.

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (अर्जुन सिंह) के खिलाफ आज से 28 मई के दौरान उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी.’’

अर्जुन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गये थे.

इस मामले में आदेश लिखाने के बाद न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की, ‘‘आगजनी और हिंसा करने वाले लोग किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं. वे हिंसा करने के लिये ही सत्तारूढ़ दल में शामिल होते हैं.’’

अर्जुन सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने इस मामले में राज्य सरकार पर राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगाया और कहा कि सिंह के खिलाफ ये 21 मामले चार अप्रैल से 20 मई के दरम्यान दर्ज किये गये हैं.

उन्होंने कहा कि पांच मामलों में उन्हें जमानत मिल गयी है लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद और मामले दर्ज कर लिए गए हैं.

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि अर्जुन सिंह के खिलाफ आगजनी और दंगा करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं.


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