इंसाफ होता दिखना भी है ज़रूरी


 

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गुजारिश की गई थी कि भूमि अधिग्रहण मामले पर बनी संविधान पीठ जस्टिस अरुण मिश्रा खुद को अलग कर लें. इस याचिका पर निर्णय देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा उन कारणों का जिक्र किया, जिनकी वजह से वे खुद को सुनवाई को अलग नहीं कर रहे हैं. जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने इससे सहमत फैसला दिया. इसके पहले सुनवाई के दौरान इस मामले में कई अहम सवाल उठाए गए थे. इस विषय पर एक चर्चा.


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