कर्नाटक अयोग्य विधायकों को झटका


 

कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा है. हालांकि चुनाव लड़ने की अयोग्यता पर लगी रोक को हटा दिया है. यानि अब अयोग्य विधायक उपचुनाव लड़ सकते हैं । जबकि स्पीकर ने विधायकों को 2023 तक चुनाव लड़ने से रोक लगा दी थी.


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