सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में सजा सुनाई। चीफ जस्टिस ने राव को कोर्ट उठने तक कोने में बैठे रहने की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।