30 मई से पहले चुनावी बॉन्ड से मिली रकम बताने का आदेश


 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को 30 मई से पहले चुनावी बॉन्ड के तहत मिलने वाले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को बताना होगा कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किससे कितनी रकम मिली है. यही नहीं उन्हें उस खाते का भी जिक्र करना होगा, जिसमें रकम ट्रांसफर हुई है.


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